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झारखंड : नगरपालिका चुनाव का बिगुल बजा, 48 निकायों में चुने जाएंगे जनप्रतिनिधि

Ranchi :  झारखंड में शहरी सरकार के गठन के लिए नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 (नगर निकाय चुनाव) की औपचारिक घोषणा कर दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, राज्य की कुल 48 नगरपालिकाओं (नगर निकायों) में 23 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे. इन चुनावों के साथ ही शहरी लोकतंत्र को नई दिशा मिलेगी. 


48 नगरपालिकाओं में होगा चुनाव

राज्य में जिन 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन प्रस्तावित है, उनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं. इनमें से 42 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है. जबकि 6 नवगठित नगरपालिकाओं में पहली बार आम चुनाव कराया जाएगा. सभी चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे. 


1087 वार्डों में सीधा जनादेश

नगरपालिका चुनाव 2026 के तहत, राज्य के 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों का चुनाव होगा. सभी नगरपालिकाओं में महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाएगा. उपमहापौर/उपाध्यक्ष का चुनाव परोक्ष रूप से होगा, यह पद अनारक्षित है. 

 

नियमों के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था

नगर विकास एवं आवास विभाग के नियमों के तहत इस चुनाव को प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए आरक्षण लागू किया गया है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. वहीं वार्ड पार्षद पदों का आरक्षण संबंधित नगरपालिका की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है. महापौर/अध्यक्ष पद का आरक्षण राज्य की समेकित जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है. 


43 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

- कुल मतदाता : 43,33,574

 

- पुरुष : 22,07,203

 

- महिला : 21,26,227

 

- थर्ड जेंडर : 144

 

मतदाता सूची विधानसभा चुनाव 2024 की अंतिम प्रकाशित सूची के आधार पर वार्डवार तैयार की गई है. 


मतदान के समय पहचान अनिवार्य

मतदान केंद्र पर पहचान के लिए मतदाता निम्न दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से मतदान कर सकेंगे. 

 

वोटर आईडी (EPIC)

 

आधार कार्ड

 

पासपोर्ट

 

ड्राइविंग लाइसेंस

 

पैन कार्ड

 

बैंक/डाकघर पासबुक

 

मनरेगा जॉब कार्ड

 

पेंशन या स्वास्थ्य बीमा कार्ड 

 

48 नगर निकायों में रहेंगे 4304 मतदान केंद्र

48 नगरपालिकाओं में कुल 4304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. ये केंद्र 2129 भवनों में स्थित होंगे. हर केंद्र पर पेयजल, शौचालय, दिव्यांग रैम्प, बिजली और प्रकाश की अनिवार्य व्यवस्था रहेगी. 


सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

मतदान, मतगणना और मतपेटिका की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेंगे. 

 

गृह विभाग और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.

 

चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर विशेष जोर है. 


चुनाव अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारियों को 16 जनवरी और 22 जनवरी को विस्तृत एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा चुका है. 


सामान्य व व्यय प्रेक्षक तैनात

सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए जाएंगे.

 

प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय प्रेक्षक भी तैनात रहेंगे.

 

प्रेक्षक सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करेंगे.


 मतपत्र से होगा मतदान

नगरपालिका चुनाव मतपत्र एवं मतपेटिका के माध्यम से कराए जाएंगे.

 

सभी जिलों को पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाएं उपलब्ध करा दी गई हैं.


 NOTA का विकल्प नहीं

इस बार के नगरपालिका चुनाव में NOTA (उपस्थित, पर मतदान नहीं) का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा. 


आदर्श आचार संहिता लागू

चुनाव की घोषणा के साथ ही 48 नगरपालिकाओं में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. 


27 फरवरी को होगी मतगणना

मतदान के बाद 27 फरवरी को निर्धारित केंद्रों पर मतगणना होगी. मतगणना केंद्र और बजगृह पहले से तैयार कर लिए गए हैं. 


 निष्पक्ष चुनाव का सख्त संदेश

चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारी निष्पक्ष व निर्भीक रहेंगे.

 

किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 

SC/ST मतदाताओं को डराने या प्रभावित करने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी. 

 

 

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