- प्रार्थी का कहना था
- जब मूल केस में ही वह बरी हो गए हैं तो उनके खिलाफ ईडी में दर्ज केस नहीं चलाया जा सकता
Ranchi Court News : झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमर मंडल की याचिका पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अमर मंडल को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा था.
बता दें कि अमर मंडल के खिलाफ ईडी ने ECIR/RNZO/08/2023 दर्ज की है. प्रार्थी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल कर ईडी में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया था. साथ ही हस्तक्षेप याचिका (IA ) दाखिल कर कहा था कि जिस मूल केस के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ ECIR केस दर्ज किया है, उसमें वह बरी हो चुके हैं. जब मूल केस में ही वह बरी हो गए हैं तो उनके खिलाफ ईडी में दर्ज केस नहीं चलाया जा सकता.
प्रार्थी की ओर से कहा गया कि प्रिडिकेट ऑफेंस में जब वे बरी हो गए हैं तो ईडी के केस में कार्यवाही आगे नहीं बढ़नी चाहिए. कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के विजय मदनलाल चौधरी के केस का भी हवाला दिया गया. यह भी कहा गया कि अमर मंडल के खिलाफ पोरैयाहाट कांड संख्या 7 /2019 दर्ज है, जिसमें वह बरी हो चुका है. इसी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज किया है.
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