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सूचना आयुक्त के लिए भेजे गये चार नामों में से दो खिलाफ है प्राथमिकी दर्ज

राज्य सरकार की ओर से सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए भेजे गये चार नामों में से दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. इसमें अमूल्य नीरज खलखो के खिलाफ छह और तनुज खत्री के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज है.
 

Ranchi :  राज्य सरकार की ओर से सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए भेजे गये चार नामों में से दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. इसमें अमूल्य नीरज खलखो के खिलाफ छह और तनुज खत्री के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज है.

 

सूचना आयुक्तों की नियुक्त की प्रक्रिया सहित अन्य खामियों की वजह से राज्यपाल सचिवालय ने सरकार को पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर नये सिरे से नियुक्ति के लिए नाम भेजेने का अनुरोध किया है.

 

जांच में पाया गया कि सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नाम अमूल्य नीरज खलखो के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कुल छह प्राथमिकी दर्ज है. इसमें दो प्राथमिकी धुर्वा और एक अरगोड़ा थाने में दर्ज है.

 

पहले आपने पढ़ा...

राज्यपाल सचिवालय ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित फाइल लौटाने के क्रम में नमित शर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है. यह मामला सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सूचना आयुक्तों का काम अर्द्ध न्यायिक प्रकृति (Quasi-Juducial) का है, इसलिए नियुक्ति में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिन्हें कानून की समझ हो. लेकिन इसकी बाध्यता नहीं है.

 

कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा निर्धारित क्षेत्रों जैसे विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, पत्रकारिता और समाज सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है. न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाये रखने का निर्देश दिया.

 

राज्यपाल सचिवालय ने नियुक्ति से संबंधित सरकार के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटाते वक्त सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 15(6) की भी समीक्षा करने का अनुरोध किया है.

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