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Court News: शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
 
पटना हाईकोर्ट

Patna News: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. इस आदेश के बाद फिलहाल शिक्षकों की स्थानांतरण और पदस्थापन फिलहाल रूक गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो शिक्षक जिस स्थान या विद्यालय में कार्यरत हैं, वे फिलहाल वहीं बने रहेंगे. इससे उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो अपने संभावित ट्रांसफर को लेकर चिंतित थे.

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शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकलपीठ ने CWJC  No. 12326/2026 पर सुनवाई करते हुए पारित किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली स्थिति स्पष्ट होने तक वर्तमान व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाए. यानी सरकार की ओर से चल रही सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक रहेगा.

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शिक्षकों की तरफ से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट ललित कशोर और एडवोकेट मृत्युंजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरप्लस के नाम पर सरकार की तरफ से की जा रही स्थानांतरण प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं. इसके कारण शिक्षकों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रक्रिया पर रोक लगाने लगाने के समान Status Quo बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद कई शिक्षकों ने राहत की सांस ली.

 

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