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महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया, लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई है, अगली सुनवाई 13 को

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि झारखंड में लोकायुक्त  की नियुक्ति को लेकर सलेक्शन कमिटी की बैठक 25 मार्च को संपन्न हो चुकी है. अभी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर हैं,  बैठक के निर्णय से कोर्ट को जल्द अवगत कराया जाएगा. कोर्ट ने महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.
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Ranchi :  राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि झारखंड में लोकायुक्त  की नियुक्ति को लेकर सलेक्शन कमिटी की बैठक 25 मार्च को संपन्न हो चुकी है. अभी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर हैं,  बैठक के निर्णय से कोर्ट को जल्द अवगत कराया जाएगा. कोर्ट ने महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.

 


दरअसल राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका और राजकुमार की अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने दलील पेश की. 

 

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इससे पहले हुई सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से कहा  गया था कि लोकायुक्त,  मानवाधिकार आयोग सहित अन्य कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं. लेकिन इन्हें अब तक नहीं भरा जा सका है, इसे जल्द भर जाए. 

 

जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है. बता दें कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. 

 

 

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