- रेंजर का साला जय किशोर दास ने SATYAM & SHIVAM ENTERPRISES कंपनी खोल रखा है.
- रिकॉर्ड में बोकारो से निबंधित कंपनी का दूसरा ब्रांच नहीं, पर बीआईटी मोड़ में ब्रांच की रसीद से सप्लाई.
- अधिकृत विक्रेता ही गैस सिलेंडर की सप्लाई कर सकता है, किसी और के द्वारा ऐसा करना गैरकानूनी है.
- बिरसा जैविक उद्यान में सप्लाई के लिए दिए गए रशीद में GST नंबर हाथ से लिखा है, यह नियमानुसार नहीं.
Ranchi : झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेंजर राम बाबू ने अपने साला को सप्लायर बना दिया है. वह सत्यम एंड शिवम इंटरप्राइजेज के नाम पर बिरसा मुंडा जू में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का साथ ही अवैध तरीके से इंडेन का गैस सिलिंडर सप्लाई करता है. वह भी ऑयल कंपनियों द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक पर. नियमानुसार इंडेन का गैस सिलिंडर इंडियन ऑयल द्वारा लाईसेंस प्राप्त डीलर के अतिरिक्त कोई नहीं बेच या सप्लाई कर सकता है.
जू में सामग्रियों की आपूर्ति के दौरान रेंजर का साला जय किशोर दास बड़े पैमाने पर GST की चोरी करता है. उसके द्वारा जू में जमा किये गये बिल से इस तथ्य की पुष्टि होती है. रेंजर के साले के इस कारनामे का पर्दाफाश राम बाबू के प्रभार वाले सभी 10 प्रक्षेत्रों की जांच के बाद हो सकता है.
सिलेंडर सप्लाई का बिल, जिस पर हाथ से जीएसटी नंबर लिखा हुआ है.
जय किशोर दास ने वाणिज्य कर विभाग से एक व्यापारिक प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन करा रखा है. उसके प्रतिष्ठान का नाम SATYAM & SHIVAM ENTERPRISES है. इस प्रतिष्ठान का निबंधन 5.2.2024 को कराया गया है. इस प्रतिष्ठान का GSTIN- 20AVVPD5311R1ZB है.
वाणिज्य कर विभाग के रिकार्ड के अनुसार यह व्यापारिक प्रतिष्ठान बोकारो जिले के परसाडीह गांव के पते पर निबंधित है. यह प्रतिष्ठान हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल आइटम, हाउस कीपिंग से जुड़ी सामग्रियों के अलावा कृषि बीज के व्यापार से संबंधित है. इसके अलावा सभी तरह के सिविल और मेकेनिकल कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है.
सरकारी दस्तावेज के अनुसार बोकारो के पते पर निबंधित इस प्रतिष्ठान को कोई दूसरा ब्रांच नहीं है. लेकिन रेंजर के साला जय किशोर दास द्वारा बिरसा मुंडा जू में सप्लाई करने के लिए अपने प्रतिष्ठान का रांची में बीआईटी मोड़ के पास ब्रांच होने का रसीद छपवा रखा है. इसमें SATYAM & SHIVAM ENTERPRISES के ब्रांच का पता कौशल्या कंप्लेक्स बीआईटी मोड़ बताया गया है. रेंजर का साला ने इसी पते पर छपवाये गये रसीद के सहारे बिरसा मुंडा जू में इंडेन गैस सिलिंडर सप्लाई किया है.
बाल्टी, गमला आदि के सप्लाई का बिल, यहां भी जीएसटी नंबर प्रिंट नहीं है, पेन से लिखा गया है.
नियम है कि तेल कंपनियों द्वारा अधिकृत विक्रेता के आलावा गैस सिलिंडर की बिक्री या आपूर्ति कोई और नहीं कर सकता है. ऐसा करना दंडनीय अपराध है. SATYAM & SHIVAM ENTERPRISES के नाम पर बिरसा मुंडा जू में गैस सिलिंडर की सप्लाई को लेकर जमा किये गये बिल में यह दर्ज है कि इस कंपनी ने 1000 रुपये की दर से बिरसा मुंडा जू में 200 गैस सिलिंडर सप्लाई किया है. इसके लिए दो लाख रुपये का भुगतान किया गया है.
बिरसा जू में जय किशोर दास द्वरा जमा कराये गये बिल पर प्रतिष्ठान का GSTIN नंबर हाथ से लिखा गया है. नियमानुसार किसी भी प्रतिष्ठान का GSTN उसके रसीद पर छपा हुआ होना चाहिए. रसीद पर हाथ से GSTN लिखना संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा GST की चोरी में लिप्त रहना माना जाता है. जय किशोर दास बिरसा मुंडा जू में बाल्टी, बरतन, गमला जैसी सामग्रियों की भी आपूर्ति करता है. वह इससे संबंधित बिल पर भी GSTIN हाथ से ही लिखता है.
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