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उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक : 100 आरोपियों की बेल पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई

  • अभियोजन पक्ष को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश

Ranchi :  उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए करीब 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर AJC योगेश कुमार की कोर्ट में शनिवार को आंशिक सुनवाई हुई. मामले में अभियोजन पक्ष ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से फिर से समय की मांग की.

 

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. लेकिन अब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

 

जिन 100 आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की है, उनमें अनिल कुमार यादव, विवेक कुमार सिंह, आकाश कुमार, शिवम सिंह, ममता कुमारी, मणिशंकर भगत, संजीत कुमार, संदीप कुमार, श्रीमती कुमारी, मोहम्मद मुख्तार अंसारी समेत अन्य शामिल हैं.

 

जमानत याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. यह भी कहा कि उन पर आपराधिक मुकदमा न चलाया जाए, नहीं तो उनका शैक्षणिक करियर समाप्त हो जाएगा.

 

अब तक आपने पढ़ा... 

 

तमाड़ के रड़गांव से 166 छात्रों की हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि शनिवार की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित स्थान पर लोगों का जमावड़ा लगा है. सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने 11 अप्रैल की देर रात छापा मारा था.

 


पुलिस की टीम के पहुंचने पर लोग इधर उधर भागने लगे. इस दौरान पुलिस ने मौके से 166  आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद भी शामिल हैं. वहीं सात महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. 

 


बताया जाता है कि गैंग के एजेंटों ने तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को रखा था और उन्हें प्रश्न का उत्तर (आसंर) रटाया जा रहा था. गैंग ने अभ्यर्थियों के मोबाइल और एडमिट कार्ड अपने पास रख लिए थे. अभ्यर्थियों से 10-10 लाख में सौदा हुआ था.

 


कुछ अभ्यर्थियों ने गैंग के सदस्यों के नाम पर बैंक चेक भी दिया था. तमाड़ थाना में 166 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी, जिसका कांड संख्या 21/2026 है, दर्ज की गई थी. इनमें 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 5 गैंग सरगना एवं अन्य शामिल हैं. गिरफ्तार 166 आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया था.  इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था. 

 

 

 

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