Ranchi : साहिबगंज में 1250 करोड़ से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में दाहू यादव को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया.
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दाहू को कई बार ईडी ने भेजा समन, नहीं हुआ पेश
बता दें कि साहेबगंज में हुए अवैध खनन मामले को लेकर ईडी ने 8 जुलाई 2022 को पंकज मिश्रा , बच्चू यादव, दाहू यादव समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी ने अदालत में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, सुनील यादव, पशुपति यादव समेत अन्य के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है.
ईडी ने कई बार दाहू यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया. लेकिन वह ईडी के समक्ष एक बार भी पेश नहीं हुआ.
दाहू यादव और उसके सहयोगियों के 11.88 करोड़ रुपये जब्त
साहिबगंज में 1250 करोड़ की अवैध खनन की पुष्टि ईडी की जांच में हुई है. जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है.
वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे.
मामले को लेकर साहिबगंज के बरहरवा थाने में कांड संख्या 85/ 2020 दर्ज किया गया था. इसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
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