- अभियोजन पक्ष ने आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड और केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया तो IO को होना होगा हाजिर
Ranchi : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों की जमानत पर अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों की आपराधिक इतिहास का रेिकॉर्ड और केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अनुसंधानकर्ता (IO) को 26 मई को सशरीर उपस्थित होने होगा.
इस मामले में विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश प्रसाद एवं अन्य 3 ने जमानत याचिका दाखिल की है. इनमें से तीन आरोपी पेपर सॉल्व गिरोह के एजेंट हैं. बता दें कि मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.
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तमाड़ के रड़गांव से 166 छात्रों की हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि शनिवार की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित स्थान पर लोगों का जमावड़ा लगा है. सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल ने 11 अप्रैल की देर रात छापा मारा था.पुलिस की टीम के पहुंचने पर लोग इधर उधर भागने लगे.
इस दौरान पुलिस ने मौके से 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद भी शामिल हैं. वहीं सात महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.
बताया जाता है कि गैंग के एजेंटों ने तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को रखा था और उन्हें प्रश्न का उत्तर (आसंर) रटाया जा रहा था. गैंग ने अभ्यर्थियों के मोबाइल और एडमिट कार्ड अपने पास रख लिए थे. अभ्यर्थियों से 10-10 लाख में सौदा हुआ था.
कुछ अभ्यर्थियों ने गैंग के सदस्यों के नाम पर बैंक चेक भी दिया था. तमाड़ थाना में 166 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी, जिसका कांड संख्या 21/2026 है, दर्ज की गई थी. इनमें 152 पुरुष अभ्यर्थी, 7 महिला अभ्यर्थी, 5 गैंग सरगना एवं अन्य शामिल हैं. गिरफ्तार 166 आरोपियों को 13 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया था. इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था.

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