हाईकोर्ट का आदेश- 2 साल का B. ED कोर्स करने का वाले भी सहायक शिक्षक नियुक्त के पात्र
झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को JSSC को यह निर्देश दिया है कि सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति प्रक्रिया में वैसे अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन किया जाए, जिन्होंने दो वर्षीय बी.एड कोर्स किया है.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने यह आदेश दिया है.
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