महिला सुपरवाइजर नियुक्ति केस : हाईकोर्ट ने निरस्त किया अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द का आदेश
Ranchi: महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन में त्रुटि निकालकर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जेएसएससी द्वारा प्रार्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन के दौरान उनके उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया.
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