अरावली हिल्स की परिभाषा : सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया
समिति का कहना था कि अरावली क्षेत्र में स्थित कोई भी भू-संरचना जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जायेगा. भारतीय वन सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अरावली पर्वतमाला का केवल 8.7 प्रतिशत भाग ही 100 मीटर से अधिक ऊंचा है. अरावली पर्वतमाला का 90 प्रतिशत से अधिक भाग नयी परिभाषा के अंतर्गत संरक्षित नहीं हो सकता.
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