SC ने पटना HC का आदेश पलटा, अब बिना जमाबंदी-होल्डिंग के होगी जमीन की रजिस्ट्री
बिहार में अब जमीन की खरीद-बिक्री के लिए जमाबंदी (land mutation) और होल्डिंग नंबर जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने बिना जमाबंदी या होल्डिंग के जमीन का रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगा दिया था. अदालत ने कहा कि निबंधन पदाधिकारी का काम सिर्फ दस्तावेजों का पंजीकरण करना है, जमीन की वैधता या स्वामित्व तय करना नहीं.
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