राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा, प्रमाण के साथ शपथ पत्र साईन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई
आयोग की मानें तो यदि राहुल गांधी झूठी जानकारी देंगे हैं तो उन पर RP Act 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई संभव है.
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