तेतुलिया जमीन घोटाला : बिमल अग्रवाल को दो सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश
तेतुलिया जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिमल अग्रवाल को दो सप्ताह के अंदर जांच एजेंसी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिमल अग्रवाल की याचिका को रद्द करते हुए यह आदेश दिया.
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