6 सप्ताह में आदेश का पालन नहीं हुआ तो खुद रूक जायेगा प्रधान सचिव का वेतन - हाईकोर्ट
Ranchi: हाईकोर्ट ने सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन भुगतान मामले में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 6 सप्ताह में कोर्ट के आदेश अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उसके बाद नगर विकास के प्रधान सचिव सुनील कुमार का वेतन स्वत: रुक जाएगा. कोर्ट ने 20 मार्च 2026 के पैराग्राफ 12 का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले बार ही कोर्ट ने समय दिया था और कहा था कि अगली सुनाई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार का वेतन भुगतान भी रोक दिया जाएगा.
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