दुर्घटना में मौत केस: आरोपी चालक बरी, कोर्ट ने कहा- केवल दुर्घटना होने से लापरवाही सिद्ध नहीं होती
Ranchi : अदालत ने लापरवाही से हुई दुर्घटना में मौत से संबंधित एक मामले में अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा कि केवल दुर्घटना होने से लापरवाही सिद्ध नहीं होती. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि दुर्घटना के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी आरोपी ही चला रहा था. अभियोजन की ओर से पेश किए गए सभी पांच गवाहों में से कोई भी चश्मदीद नहीं था.
Continue reading

