बिहार SIR : SC ने ECI को चेताया, गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे, 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई
हालांकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बैंच कहा कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि constitutional authority होने के नाते ECI ने कानून और नियमों का पालन किया है. हम संदेह नहीं कर रहे. लेकिन अगर सबूतों के आधार पर कोई कमी पायी जायेगी है, तो सख्त फैसला लेंगे.
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