राष्ट्रपति-राज्यपाल विधेयकों पर तय समयसीमा में फैसला लें, केंद्र ने कहा, SC का दखल संवैधानिक अराजकता पैदा करने वाला
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां मिली हैं, लेकिन उसमें संविधान में संशोधन या फिर कानून निर्माताओं को हराने की मंशा से कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है
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