चुनाव आयोग ने SC में हलफनामा दायर किया, बिहार में जारी SIR को सही करार दिया
हालांकि आयोग ने यह भी बताया कि 2016 के अधिनियम की धारा 9 कहती है कि आधार नंबर नागरिकता या निवास आदि का प्रमाण नहीं है.आयोग ने न्यायालय को बताया कि 18 जुलाई तक बिहार में 7,89,69,844 मौजूदा मतदाताओं में से 7,11,72,660 मतदाताओं (90.12 प्रतिशत) से गणना पत्र पहले ही जमा किये जा चुके हैं.
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