जंगली हाथियों का आतंक: गुमला के पांच गांवों में धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट
जिले में जंगली हाथियों की बढ़ती गतिविधियों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुमला के अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है. यह आदेश 30 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
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