एडजुडिकेटिंग ऑथरिटी ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में टाटा स्टील से 658 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश
केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क द्वारा टाटा की वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की व्यापारिक गतिविधियों और जमा किये गये टैक्स आदि के मामलों का आडिट किया था. ऑडिट के दौरान कई तरह की गड़बड़ी पायी गयी थी. इसमें सामग्रियों की खरीद-बिक्री के दौरान पिछली तिथि से कीमतों में हुई वृद्धि की वजह से बढ़े हुए टैक्स की राशि को देर से चुकाना, टैक्स के अंतर की राशि पर सूद की रकम को नहीं चुकाना शामिल है.
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