लातेहारः हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी विजुल सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. लातेहार थाना में कांड संख्याा 01/24 के तहत मामला दर्ज था.
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