हाईकोर्ट ने पलटा सिविल कोर्ट का फैसला, हत्या के जुर्म में दोषी नन्दलाल यादव बरी
झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. सोमवार को प्रार्थी नन्दलाल यादव की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 164 के तहत दिया गया बयान किसी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, क्योंकि यह कोई ठोस सबूत नहीं है.
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