हाईकोर्ट का निर्देश, JPSC संयुक्त सिविल परीक्षा में पांच सीटें रखें रिजर्व
प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 13 पद थे. लेकिन सिर्फ 8 पदों पर ही नियुक्ति हुई है. जिसके बाद कोर्ट ने पांच सीटों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देते हुए JPSC और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और रोहित सिन्हा ने बहस की.
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