Court News : केवल नियमितीकरण की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन तय नहीं की जा सकती- HC
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में कहा है कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं बाद में नियमित की गई हैं, उनकी पेंशन योग्य सेवा की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी. केवल नियमितीकरण की तिथि से सेवा जोड़कर पेंशन तय नहीं की जा सकती.
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