हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी, पत्नी-बेटी के लिए 50 लाख स्थायी गुजारा भत्ता तय
Ranchi: हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के लंबे समय से चले आ रहे विवाद के मामले में फैसला सुनाते हुए पति को तलाक की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के लिए 50 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता (परमानेंट एलिमनी) देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल माईती की अपील में सुनाया.
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