थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट के लिए होगी नई नियमावली, प्लांट के लागत और लाभ का होगा विश्लेषण, मसौदा तैयार
Ranchi: झारखंड में थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट के लिए नई नियमावली लागू होगी. ये नई नियमावली एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगी. इस नई नियमावली में उत्पादन शुल्क से लेकर कई नियमों और शर्तों को शामिल किया गया है. इसमें खास बात यह है कि पुराने नियमों के तहत जिन उत्पादन केंद्रों का टैरिफ निर्धारित नहीं किया गया है, उनके लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे. इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है.
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