दिल्ली हाई कोर्ट से महिला को थप्पड़ मारने के आरोपी एडीसीपी को राहत, कहा, एक घटना से छवि खराब नहीं कर सकते
अगर भीड़ संसद में घुस जाती, गोलियां चलती और कई लोगों की जान चली जाती, तब क्या होता? यह कहते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया ने याचिका खारिज कर दी. कहा कि किसी एक घटना में अधिकारी पर लगे आरोपों का मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह हर मामले में गलत तरीके से काम करेंगे
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