लंबित आपराधिक कार्यवाही पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं बन सकती : झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त महिला लेक्चरर की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना दोषसिद्धि के आपराधिक कार्यवाही का लंबित रहना पेंशन और ग्रेच्युटी या अन्य पेंशन लाभ रोकने का आधार नहीं हो सकता है. क्योंकि यह कर्मचारी के वैधानिक अधिकार है.
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