HC ने रिम्स से मेडिकल वेस्ट को कचरे में मिलाए जाने पर की गई कार्रवाई की मांगी जानकारी
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट ने रिम्स के शपथपत्र देखने के बाद नाराजगी जतायी और कहा कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि बायो मेडिकल वेस्ट को आम कचरा में मिलाने के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई क्या की गयी है.
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