सहायक आचार्य नियुक्ति : HC ने कहा-विज्ञापन व नियमावली में टकराव की स्थिति में नियमावली प्रभावी मानी जाएगी
हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया. अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के तहत पारा-शिक्षक श्रेणी में पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.साथ ही अदालत ने JSSC को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इस आदेश को भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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