गिरिडीहः लोगों ने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का लिया संकल्प, कार्यशाला आयोजित
डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए बने कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है. यदि किसी लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होती है, तो उसे बाल विवाह माना जाता है.
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