Court News : 1.65 करोड़ के रिश्वत मामले में एक कंपनी के प्रतिनिधि की याचिका HC से खारिज
झारखंड हाईकोर्ट से शिव मशीन टूल कंपनी, चेन्नई के प्रतिनिधि हितेश वी शाह को राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज पिटीशन को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने एवं चार्ज फ्रेम किए जाने को चुनौती देने वाली दोनों याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने इस पर आज फैसला सुनाया है.
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