पश्चिम बंगाल में CBI को मिली जांच की मंजूरी, केंद्र से जुड़े मामलों में कर सकेगी सीधे कार्रवाई
पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को राज्य में कुछ श्रेणी के मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति प्रदान कर दी है. गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की ओर से 8 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों और उनसे जुड़े मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है.
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