धर्म बदलने पर आरक्षण का लाभ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई
National News : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था. सरकार ने प्रावधान किया था कि पिछड़ा वर्ग सहित अति पिछड़ा वर्ग, गैर-अधिसूचित समुदाय और अनुसूचित जातियों के सदस्य इस्लाम धर्म अपनाने के बाद पिछड़ा वर्ग मुस्लिम माने जायेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
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