सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, देश भर के डिजिटल अरेस्ट ठगी मामलों की जांच CBI के हवाले
CBI देश भर हो रही वारदातों की जांच करेगी. सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में CBI को सहयोग करें. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के क्रम में माना कि डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ने वाला साइबर क्राइम है. इस अपराध में ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल कर पीड़ितों को ब्लैकमेल कर धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं. खासकर सीनियर सिटिजन उनके निशाने पर रहते है. इस मामले में बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया है.
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