सुप्रीम कोर्ट ने 34000 करोड़ के बैंक जालसाजी में अभियुक्त को सरेंडर करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 34000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में DHFL के प्रमोटर धीरज वधावन को दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को हाईकोर्ट द्वारा स्वास्थ्य के आधार पर दी गयी जमानत भी रद्द कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.
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