संक्रमित खून चढ़ाना कानून की नजर में संज्ञेय अपराध व दंडनीय
Ranchi : संक्रमित खून चढ़ाना भारतीय न्याय संहित (BNS) में निहित प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराध और दंडनीय है. चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित थून चढ़ाना BNS की धारा 271 के दायरे में आता है. यह Cognizable Offence है. कानून में इसके लिए छह महीने जेल की सजा है. लेकिन चाईबासा में हुई इस घटना को Cognizable Offence मान कर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है.
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