राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, संज्ञान लेने का आदेश रद्द
झारखंड हाईकोर्ट से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज मामले में संज्ञान लेने के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया और नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया कि यह आदेश सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होकर वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था.
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