गिग वर्कर्स के प्रस्तावित कानून में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 10 लाख तक के दंड का प्रावधान
राज्य के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को सरकार द्वारा बनाये जाने वाले गिग वर्कर कल्याण बोर्ड में अंशदान करना होगा. अंशदान की राशि अधिकतम दो प्रतिशत तक होगी. ई-कॉमर्स प्लेटफार्म द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये दंड लगेगा. जबकि सरकार द्वारा निर्धारित अन्य प्रकार के अपराधों के लिए 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का दंड लगाया जा सकेगा. राज्य सरकार द्वारा गिग वर्कर के कल्याण के लिए बनाये जाने वाले कानून में इसका प्रावधान किया गया है.
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