हाईकोर्ट ने पत्नी को 24 हजार मासिक भरण-पोषण देने के फैमिली कोर्ट का आदेश रखा बरकरार
Ranchi: हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच चल रहे भरण-पोषण विवाद में फैमिली कोर्ट रांची द्वारा पत्नी को दिए गए 24 हजार रुपए प्रति माह के भरण-पोषण आदेश को सही ठहराया है. कोर्ट ने पत्नी की भरण-पोषण राशि बढ़ोतरी की मांग और पति की फैमिली कोर्ट के आदेश रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया.
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