हाईकोर्ट द्वारा भू-माफिया के रूप में चिह्नित फौलाद की याचिका को बोकारो उपायुक्त की अदालत ने खारिज की
उपायुक्त ने अपने फैसले में कहा है कि मौजा बांधघोड़ा संबंधित जमीन के मूल रैयत ज्योति लाल शर्मा के पास बिक्री योग्य कोई जमीन नहीं थी. इसके बाद भी मूल रैयत ने छह एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का पावर ऑफ अटर्नी दिया. संबंधित जमीन पर दोहरी, तिहरी जमाबंदी कायम है.
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