HC ने विभागीय मामलों में बरी होने पर पुलिस अधिकारी को वर्ष 2018 से पदोन्नति देने का दिया आदेश
Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर हरिश कुमार पाठक की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें 13 एवं 16 जुलाई 2018 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की तिथि से पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति दी जाए। साथ ही उन्हें उनके जूनियर अधिकारियों के समान सभी अनुषंगी (Consequential) लाभ भी प्रदान किए जाएं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन एवं अधिवक्ता शिवानी भारद्वाज ने पक्ष रखा ।
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