बाल श्रम से मुक्त बच्चों का स्कूलों में एडमिशन सुनिश्चित करें: पलामू डीसी
डीसी ने कहा कि किसी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष के कम उम्र के बाल श्रमिक को रखने वालों के खिलाफ बाल एवं अल्प व्यस्क श्रमिक अधिनिय के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनसे 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक जुर्माना वसूलें.
Continue reading



