सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट हों, नहीं तो मान्यता रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि हर स्कूल में लड़कियों को सैनेटरी पैड देना अनिवार्य होगा. आदेश दिया है कि स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम का निर्माण करना होगा. निजी स्कूल ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया है.
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