सुप्रीम कोर्ट ने Tata Steel से 890 करोड़ वसूली की कार्रवाई पर फिलहाल लगायी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने Tata Steel से 890 करोड़ रुपये की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है. न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और न्यायाधीश आलोक अराधे ने रोक लगाने से संबंधित आदेश दिया है. केंद्रीय गुड्स एर्विस टैक्स(CGST) के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने टाटा स्टील से इस राशि की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी करने का आदेश दिया था.
Continue reading
