धनबादः बिना लाइसेंस चल रहा था कार्निवल रेस्टोरेंट, फूड सेफ्टी विभाग ने किया सील, हुक्का जार जब्त
फूड सेफ्टी अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि नियमों के मुताबिक बिना वैध फूड लाइसेंस कोई भी रेस्टोरेंट या खाद्य कारोबार संचालित करना प्रतिबंधित है. बिना लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट लोगों की सेहत के लिए खतरा हैं.
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