रिजर्व प्राइस और रायल्टी के हिसाब में गड़बड़ी से सरकार को 60.85 करोड़ रुपये का नुकसान
यह मामला चाईबासा व पाकुड़ जिले का है. जहां कोयले के रिजर्व प्राइस और लाइम स्टोन पर रायल्टी की सही गणना नहीं करने की वजह से झारखंड सरकार के राजस्व के रूप में 60.85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. नुकसान की इस राशि में रिजर्व प्राईस के 60.30 करोड़ रुपये और रायल्टी का 55.05 लाख रुपये शामिल है. महालेखाकार ने ऑडिट के दौरान पायी गयी इस गड़बड़ी का उल्लेख किया है.
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