पूर्व पार्षद असलम को हाइकोर्ट से मिली बेल, फिर हो सकती है गिरफ्तारी
युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मो. असलम को मंगलवार को हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस ने अंबुज नाथ की अदालत ने असलम को 20-20 हजार के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. असलम को बीते 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में भी नामजद आरोपी बनाया गया है. इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे ही असलम जेल से बाहर आएगा, रांची पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी.
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